Tuesday, June 30, 2015

बिल्डर का काम दूर से दिखता है, छिपाने से बचें..

के्रडाई के वीसीईएस सेमीनार में सर्विस टैक्स आयुक्त ने दी बिल्डरों को हिदायत 
इंदौर. चीफ रिपोर्टर । 
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो बिल्डिंग या टाउनशीप बनाते है उसे वे छिपा नहीं सकते। जो किया है, दिखेगा। फिर छिपाने की कोशिश करके कितने दिन सर्विस टैक्स बचा पाओगे। अच्छा यही है कि 10 मई 2013 से लागू हुई वॉलेंटरी कम्प्लाइअन्स एन्करिज्मन्ट स्कीम (वीसीईएस) का फायदा उठाओ और अपना बकाया सर्विस टैक्स डिक्लेयर कर दो। इससे सर्विस टैक्स पर न 18 प्रतिशत ब्याज भरने की चिंता रहेगी, न टैक्स के समानांतर पेनल्टी की। मंगलवार को होटल रेडीसन में क्रेडाई द्वारा आयोजित एक सेमीनार में यह जानकारी कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स आयुक्त जयप्रकाश ने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दी।
मंंगलवार शाम संपन्न हुए सेमीनार में आयुक्त जयप्रकाश ने बताया कि वीसीईएस 31 दिसंबर तक है। हमारे पास दिन भी कम है और स्टॉफ भी। हम कहीं जा नहीं सकते। इसका फायदा उठाओ और अपने डिक्लेरेशन फाइल कर दो। कोई भी कैसे भी स्कीम का फायदा उठा सकता है। हम नाम पते को छोड़कर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बस अपने डिक्लेरेशन के साथ कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर दें जिसके आधार पर आपने डिक्लेरेशन फाइल किया। उन्होंने बताया कि डिक्लेरेशन में यदि कोई संशय है तो उसकी जांच एक साल में आयुक्त के आदेश पर हो सकती है। आंकड़ों में भारी हेरफेर से बचें। डिक्लेरेशन फाइल होते ही सात दिन में डिस्चार्ज एक्नॉलेजमेंट जारी कर देंगे। इसका बड़ा फायदा यह भी है कि वीसीईएस में हुए डिक्लेरेशन कहीं भी किसी कोर्ट में नहीं खोला जा सकता। सेमीनार में एडिशनल कमिश्नर आर.के.वर्मा, वीरेंद्र जैन, डिप्टी कमिश्नर स्मृति शरन, सीए अरविंदसिंह चावला और क्रेडाई के अध्यक्ष गोपाल गोयल भी मौजूद थे।
सवाल..
1 - वीसीईएस का फायदा कौन उठा सकता है..?
जवाब :- 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2012 के बीच किसी भी वित्त वर्ष के दौरान सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते उनके खिलाफ इस दौरान कोई विभागीय जांच या नोटिस या अन्य कार्यवाही प्रचलित न हो।
2 - डिक्लेरेशन के बाद भुगतान कैसे करना है?
जवाब :- वीसीईएस के तहत टैक्स देने वाले को बकाए टैक्स की कम से कम आधी रकम 31 दिसंबर तक भरनी है। बाकी 30 जून 2014 तक। 30 जून तक भी जो व्यक्ति आधी रकम नहीं भर पाता है उसके पास 31 दिसंबर 2014 तक का मौका और होगा। हालांकि इसमें ब्याज देना होगा।
3 - 31 दिसंबर के बाद क्या होगा?
जवाब :- 31 दिसंबर तो डिफाल्टर टैक्स जमा नहीं करते उनकी गिरफ्तारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।
4 -फाइल किए गए डिक्लेरेशन पर बाद में विभाग हमारी घेराबंदी तो नहीं करेगा?
जवाब :- बिल्कुल नहीं। 

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