Saturday, June 3, 2017

शिकायतकर्ता को साधकर रिमूवल से बचने की कोशिश

आलापुरा प्लॉट नं. 24/2 में मनमानी का मार्केट
इंदौर. चीफ रिपोर्टर ।
नक्शे के विपरीत 24/2 आलापुरा में बनाये गए जिस निर्माण को नगर निगम ने एक एमआईसी सदस्य की सिफारिश के बाद बख्श दिया था उसे बचाने के लिए निर्माणकर्ता ने शिकायतकर्ता को साधा है ताकि वह अपनी शिकायत वापस ले सके। इस संबंध  में निर्माणकर्ता और शिकायतकर्ता की ‘बात’ भी हो चुकी है। हालाकि उधर, नगर निगम ने नए सिरे से कार्रवाई की जो तैयारी शुरू की थी उसमें भी नेताओं की नेतागिरी आड़े आ रही है।
  प्लॉट है जरिना पति मजहर हुसैन मेहरीन और मजहर हुसैन  पिता नोमान अली मेहरीन निवासी 1121 खातीवाला टैंक सेफीनगर के नाम दर्ज है। प्लॉट पर जी+1 बिल्डिंग बनी है। इसमें नीचे शोरूम है और ऊपर रहवासी। मामले की एक शिकायत किसी महिला ने की थी। इसी शिकायत के बाद जांच हुई। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई। निगम ने 4 मई का वक्त तय किया था रिमूवल के लिए लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। बाद में पता चला कि कार्रवाई को एमआईसी सदस्य ने रूकवाया है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद दबाव में आए निगम के मैदानी अमले ने दोबारा कार्रवाई की तैयारी की। इधर, मेहरीन परिवार ने अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए महिला शिकायतकर्ता जो कि पेशे से वकील है के साथ कोर्ट परिसर स्थित इंडियन कॉफी हाउस (आईसीएच) में मीटिंग की।
डेढ़ लाख रुपए में रुकी शिकायत
कॉफी हाउस में हुई इस बैठक के एक चश्मदीद ने बताया कि मेहरीन परिवार और शिकायतकर्ता के बीच काफी देर तक चले नेगोसिएशन के बाद मामला डेढ़ लाख पर खत्म हुआ।
यह है गड़बड़
- शिकायत के बाद जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार 3100 वर्गफीट प्लॉट पर 1769 वर्गफीट के ग्राउंड कवरेज के साथ 4768 वर्गफीट निर्माण की मंजूर किया गया था। पीछे 3.05 मीटर एमओएस छोड़ा जाना था।
- सामने करीब फ्रंट एमओएस और पार्किंग के रूप में 15 फीट (537 वर्गफीट) जमीन छोड़ी जाना थी जो नहीं छोड़ी गई।
- बिल्डिंग के बीच में 6 बाय 6.63 मीटर (427 वर्गफीट) का ओपन टू स्काय (ओटीएस) छोड़ा जाना था जो नहीं छोड़ा गया।
- कमर्शियल निर्माण 250.88 वर्गफीट मंजूर किया गया है लेकिन मौके पर बनाए गए शोरूम का आकार इससे 50 फीसदी अधिक है।
- कुल 4402.00 वर्गफीट आवासीय निर्माण होना था जो 5 हजार वर्गफीट से ज्यादा है। 

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