पागनीसपागा में खतुरिया परिवार की मनमानी इमारत, आज कार्रवाई संभावित
इंदौर. विनोद शर्मा ।
एक के बाद एक रिमूवल की कार्रवाई के बावजूद मध्यक्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी जारी है। इसका ताजा उदाहरण 25 (पुराना 37) पागनीसपागा में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान है जिसे स्वीकृति से 50 फीसदी ज्यादा बनाया गया है। नगर निगम के नोटिसों के बाद भी न बिल्डर रूका, न बिल्डिंग का काम। क्षेत्र की एक सिंधी पार्षद भी निर्माणकर्ता के समर्थन में खुलकर मैदान संभाल चुकी है।
गिरीश पिता रूपचंद्र खतूरिया, सीमा पति रूपचंद्र खतूरिया को 2387.50 वर्गफीट प्लॉट का नक्शा 3606/आईएमसी/जेड12/डब्ल्यू61/2016 नगर निगम ने 12 अक्टूबर 2016 को मंजूर किया था। जी+2 के इस नक्शे में खतुरिया परिवार को कुल 3581.25 वर्गफीट निर्माण की अनुमति दी गई थी। 42 प्रतिशत (1002.79 वर्गफीट) ग्राउंड कवरेज किया जा सकता था लेकिन मौके पर चौतरफा छोड़े जाने वाले एमओएस को कवर करके ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया और मौके पर 50 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण किया गया है।
दुकानों को बना दिया शोरूम
शिकायतकर्ता की मानें तो ग्राउंड फ्लोर पर दो दुकानों (1-268 वर्गफीट, 2-162 वर्गफीट) की अनुमति दी गई है। एमओएस कवर करके इन दुकानों को शोरूम की तरह बढ़ा बना दिया गया है। नगर निगम ने मेजनाइन की अनुमति भी दे दी जो गलत है। नक्शा स्वीकृत कराते वक्त शपथ-पत्र देकर कहा गया था कि निर्माण का उपयोग निजी हित में होगा जबकि मौके पर दुकानें बेची जा रही है।
जातिगत समीकरण में सामने आई पार्षद
भवन मालिक खतूरिया सिंधी समाज से हैं इसीलिए उन्होंने नगर निगम के नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र की सबसे वजनदार पार्षद की मदद ली जो भी सिंधी समाज से हैं। पार्षद महोदया अड़ चुकी हैं ताकि बिल्डिंग पर कार्रवाई न हो।
आज कार्रवाई संभव
शिकायतों की लंबी फेहरिस्त के बाद नगर निगम मुख्यालय को दखल देना पड़ी। मुख्यालय ने बिल्डर को रिमूवल नोटिस थमाकर बिल्डिंग का अवैध हिस्सा हटाने के लिए गुरुवार का वक्त मुकरर्र कर दिया। हालांकि बिल्डर पार्षद से लेकर पुलिस अधिकारियों तक के चक्कर लगाता रहा ताकि कार्रवाई टल जाए। पार्षद के प्रेशर से कार्रवाई न रूके तो भी थाना प्रभारी बल देने से मना कर दे और गैंग यह कहकर कार्रवाई टाल दे कि पुलिस बल नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हुई।
ऐसी थी मंजूरी
प्लॉट एरिया : 222.30 वर्गमीटर
बिल्टअप एरिया : 333.45 वर्गमीटर
एफएआर : 1.5
रेसीडेंशियल : 191.66 वर्गमीटर
कमर्शियल : 43.94 वर्गमीटर
पार्किंग एरिया : 25 वर्गमीटर
ऐसे छोड़ना था एमओएस
फ्रंट : 3.65 मीटर
एक तरफ : 1.52 मीटर
दूसरी तरफ : 3.35 मीटर
पीछे : 2.44 मीट
इंदौर. विनोद शर्मा ।
एक के बाद एक रिमूवल की कार्रवाई के बावजूद मध्यक्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी जारी है। इसका ताजा उदाहरण 25 (पुराना 37) पागनीसपागा में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान है जिसे स्वीकृति से 50 फीसदी ज्यादा बनाया गया है। नगर निगम के नोटिसों के बाद भी न बिल्डर रूका, न बिल्डिंग का काम। क्षेत्र की एक सिंधी पार्षद भी निर्माणकर्ता के समर्थन में खुलकर मैदान संभाल चुकी है।
गिरीश पिता रूपचंद्र खतूरिया, सीमा पति रूपचंद्र खतूरिया को 2387.50 वर्गफीट प्लॉट का नक्शा 3606/आईएमसी/जेड12/डब्ल्यू61/2016 नगर निगम ने 12 अक्टूबर 2016 को मंजूर किया था। जी+2 के इस नक्शे में खतुरिया परिवार को कुल 3581.25 वर्गफीट निर्माण की अनुमति दी गई थी। 42 प्रतिशत (1002.79 वर्गफीट) ग्राउंड कवरेज किया जा सकता था लेकिन मौके पर चौतरफा छोड़े जाने वाले एमओएस को कवर करके ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया और मौके पर 50 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण किया गया है।
दुकानों को बना दिया शोरूम
शिकायतकर्ता की मानें तो ग्राउंड फ्लोर पर दो दुकानों (1-268 वर्गफीट, 2-162 वर्गफीट) की अनुमति दी गई है। एमओएस कवर करके इन दुकानों को शोरूम की तरह बढ़ा बना दिया गया है। नगर निगम ने मेजनाइन की अनुमति भी दे दी जो गलत है। नक्शा स्वीकृत कराते वक्त शपथ-पत्र देकर कहा गया था कि निर्माण का उपयोग निजी हित में होगा जबकि मौके पर दुकानें बेची जा रही है।
जातिगत समीकरण में सामने आई पार्षद
भवन मालिक खतूरिया सिंधी समाज से हैं इसीलिए उन्होंने नगर निगम के नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र की सबसे वजनदार पार्षद की मदद ली जो भी सिंधी समाज से हैं। पार्षद महोदया अड़ चुकी हैं ताकि बिल्डिंग पर कार्रवाई न हो।
आज कार्रवाई संभव
शिकायतों की लंबी फेहरिस्त के बाद नगर निगम मुख्यालय को दखल देना पड़ी। मुख्यालय ने बिल्डर को रिमूवल नोटिस थमाकर बिल्डिंग का अवैध हिस्सा हटाने के लिए गुरुवार का वक्त मुकरर्र कर दिया। हालांकि बिल्डर पार्षद से लेकर पुलिस अधिकारियों तक के चक्कर लगाता रहा ताकि कार्रवाई टल जाए। पार्षद के प्रेशर से कार्रवाई न रूके तो भी थाना प्रभारी बल देने से मना कर दे और गैंग यह कहकर कार्रवाई टाल दे कि पुलिस बल नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हुई।
ऐसी थी मंजूरी
प्लॉट एरिया : 222.30 वर्गमीटर
बिल्टअप एरिया : 333.45 वर्गमीटर
एफएआर : 1.5
रेसीडेंशियल : 191.66 वर्गमीटर
कमर्शियल : 43.94 वर्गमीटर
पार्किंग एरिया : 25 वर्गमीटर
ऐसे छोड़ना था एमओएस
फ्रंट : 3.65 मीटर
एक तरफ : 1.52 मीटर
दूसरी तरफ : 3.35 मीटर
पीछे : 2.44 मीट
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