Friday, April 8, 2016

22 मार्च को प्रस्तावित प्रेस क्लब की एजीएम पर उठे सवाल

तीन महीने पहले ही खत्म हो चुका है कार्यकाल, फिर निर्णय का अधिकार कैसे
इंदौर. चीफ रिपोर्टर । 
गिरफ्तारी के बाद से अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल से इस्तीफा लिखवाने में जुटी इंदौर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी ने 22 मार्च को क्लब की साधारण सभा बुलाई है। इस्तीफा लिखवाने की नाकाम कोशिशों के बाद अब एजीएम की तैयारियों को लेकर कार्यकारिणी की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारों की मानें तो दिसंबर में ही अपना अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर चुकी इसीलिए अब उसे चुनावी तारीख तय करने के अलावा किसी तरह के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
प्रेस क्लब में कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। महासचिव व कुछ अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि इतना बड़ा मामला हो चुका है जिससे सदस्यों को न सिर्फ अवगत कराना जरूरी है। आगे उनकी सलाह के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। उधर, कोषाध्यक्ष कमल कस्तुरी और कार्यकारिणी सदस्य विजय गुंजाल ने निर्णय का विरोध किया। उनका कहना था कि एजीएम अध्यक्ष खारीवाल को जमानत मिलने के बाद भी की जा सकती है। जो निर्णय लेना है उनकी मौजूदगी में लिया जाए। वैसे भी हाईकोर्ट और फर्म एंड रजिस्ट्रार आॅफिस के निर्देशानुसार हमारी अतिरिक्त समयसीमा खत्म हो चुकी है इसीलिए हम किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकते। इस पर जवाब मिला कि महासचिव को प्रेस क्लब के विधान के अनुसार आपातकालीन एजीएम बुलाने के अधिकार है। रहा हाईकोर्ट और फर्म एंड सोसायटी विभाग के निर्देश का सवाल तो हमें अब तक उनकी ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।
सिर्फ चुनाव तारीख मुकरर्र कर सकती है कार्यकारिणी
प्रेस क्लब से बेदखल किए जाने के विरोध में भानू जैन ने फर्म एंड सोसायटी विभाग को शिकायत की और प्रेस क्लब में चल रही अनियमितताओं पर रोक की मांग की। शिकायत के अनुसार कार्यकारिणी का तीन सालाना कार्यकाल 6 जून 2015 को खत्म हो चुका है। इसी दिन हुई साधारण सभा में कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया था जो भी 6 दिसंबर को खत्म हो गया। क्लब के 1320 सदस्यों की जांच हुई। छानबीन समिति ने 400 से अधिक सदस्यों को धारा 8 (च) के तहत सदस्यता समाप्ती नोटिस भी दिए जा चुके हैं। जब कार्यकारिणी का ही कार्यकाल खत्म हो चुका है तो वह सदस्यता समाप्ति के निर्णय कैसे ले सकती है। इसीलिए समिति को पत्र भेजकर असंवैधानिक कार्यवाही पर रोक लगे।
कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एंड सोसायटी विभाग ने 2 फरवरी 2016 को कारण बताओ नोटिस (रिटर्न-514/2584/2015) जारी किया। इसमें स्पष्ट लिखा कि सात दिन में शिकायत का बिंदुवार जवाब दें और मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान व संस्था की पंजीकृत नियमावली के नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रेस क्लब ने जवाब दिया जिसे 22 फरवरी 2016 को जारी पत्र (रिटर्न-514/3040/2015) में समाधानकारक नहीं माना। स्पष्ट कर दिया कि संस्था के निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो चुका है इसीलिए प्रेस क्लब विधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कंटेप्ट आॅफ कोर्ट लगाऊंगा
बार-बार शिकायत करने और फर्म एंड सोसायटी विभाग से नोटिस जारी होने के बाद भी कार्यकारिणी अवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रही है। हाईकोर्ट भी निर्देशित कर चुकी है बावजूद इसके एजीएम होती है तो मैं कंटेम्प्ट आॅफ कोर्ट लगाऊंगा।
भानू जैन, प्रेस क्लब सदस्य
अवैध है एजीएम
मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो चुका है इसीलिए हमें एजीएम बुलाकर सिर्फ चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अधिकार है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए बुलाई गई एजीएम अवैध है।
प्रवीण खारीवाल, अध्यक्ष
इंदौर प्रेस क्लब

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