Friday, September 16, 2016

पर्यावरणीय मंजूरी के बिना विकसित हुई केलिफोर्निया सिटी

करूणासागर पर सिया की सख्ती से भी हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर ने नहीं लिया सबक
इंदौर. विनोद शर्मा ।
इन्वायरमेंट क्लीयरेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में जिस हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. की करूणासागर टाउनशीप के निर्माण पर दो साल से रोक लगी है उसने केलिफोर्निया सिटी बिना क्लीयरेंस के विकसित कर दी। इसका खुलासा मप्र स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एपीएसईआईएए) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को की गई शिकायत में हुआ है। शिकायत में समूह की करूणासागर और न्यूयॉर्क सिटी का भी जिक्र है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2006 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 20 हजार वर्गमीटर से अधिक और 50 हेक्टेयर जमीन या 1.5 लाख वर्गमीटर जमीन तक के भूखंड पर कॉलोनी के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कॉलोनी या टाउनशीप का ले-आउट मंजूर कराने के बाद राज्य पर्यावरण प्रभाव अध्ययन प्राधिकराण (सिया) से अनुमति जरूरी होगी। हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ने हिंगोनिया गांव की 21.632 हेक्टेयर जमीन पर केलिफोर्निया सिटी बनाई है। कंपनी ने कॉलोनी के लिए इन्वायरमेंट क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं समझी।
करूणासागर-न्यूयार्क में ईसी तो यहां क्यों नहीं
केलिफोर्निया के अलावा कंपनी के सीधे तौर पर दो प्रोजेक्ट और चल रहे हैं कनाड़िया रोड पर 26890 वर्गमीटर जमीन पर विकसित हाईवे करूणासागर और ग्राम निहालपुर मुंडी की 5.25 हेक्टेयर जमीन पर विकसित न्यूयार्क सिटी। दोनों प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ईसी ले चुकी है। शर्तों के उल्लंघन पर दोनों प्रोजेक्ट की ईसी एक-एक बार निरस्त हो चुकी है। न्यूयार्क सिटी की ईसी दोबारा अपै्रल 2015 में मिली जबकि ईसी निरस्त होने के साथ ही रूका करूणासागर का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी अब तक ईसी नहीं ले पाई।
क्यों आती है नियम के दायरे में
20 हजार वर्गमीटर से अधिक की टाउनशीप और 1.5 लाख वर्गमीटर से अधिक की कॉलोनी के लिए ईसी जरूरी है। यदि केलिफोर्निया सिटी की बात करें तो 45 मीटर चोड़ी प्रस्तावित सड़क में आ रही जमीन सहित कुल जमीन 213174 वर्गमीटर है जहां कॉलोनी विकसित हुई। इसमें ऐसे मिली मंजूरी-
मंजूरी वर्गमीटर
व्यावसायिक प्लॉट 9432.86
इंटरटेनमेंट बिल्डिंग 6378.30
प्लॉट डेवलपमेंट 131849.73
मल्टी प्रोजेक्ट 46721.95
प्राइमरी स्कूल 4000.78
इन्फार्मल सेक्टर 8073.00
सब पोस्ट आॅफिस 138.24
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 742.20
अंडर सर्विस 1370.37
फ्यूचर प्लानिंग 4467.02
कुल 213174.45
जबकि मंजूरी के लिए 1.5 लाख वर्गमीटर ही जरूरी है। 1.5 लाख वर्गमीटर से अधिक वाले मामले बड़े माने जाते हैं। इसमें इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (ईआईए) होता है जो कि एमपीएसईएआईआई की टीम मौके पर जाकर करती है।
स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी पालन कराना
नोटिफिकेशन 2006 का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय (पंचायत या नगर निगम) से लेकर जिला कलेक्टर तक की है। नियम कहता है जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स पर सिया से पर्यावरण मंजूरी नहीं लेंगे, उनकी टीएनसीपी की भूमि विकास अनुज्ञा भी निरस्त हो जाएगी। इस अनुमति के बाद ही टीएनसीपी में आवेदन दिया जा सकेगा।

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